कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश में कई बार लॉकडाउन किये गए। अब सरकार ने जो लॉकडाउन-5 ऐलान किया है वह कंटेनमेंट जोन के लिए है।
आखिर क्या है कंटेनमेंट जोन।
शहर और गांव के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं।
आइये समझते हैं।
- अगर किसी शहर के किसी इलाके में कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आता है तब उस कॉलोनी या मोहल्ले के 400 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन कहा जा सकता है, लेकिन अगर किसी गांव में कोरोना का एक केस सामने आता है तब पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन कहा जा सकता है।
- अगर किसी शहर के किसी इलाके में कोरोना का एक से अधिक पॉजिटिव केस सामने आता है तब उस कॉलोनी या मोहल्ले के 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन कहा जा सकता है वहीं अगर किसी गांव में कोरोना का एक से ज्यादा केस सामने आता है तब उस गांव के 1 किलोमीटर के रेडियस को कंटेनमेंट जोन कहा जा सकता है।
आइए अब जानते हैं की कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों के लिए अनलॉक वन क्या है।
- अनलॉक वन के अंतर्गत पहले चरण में 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि को खोलने का आदेश दिया जाएगा एवं साथ में कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार द्वारा कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
- दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान आदि को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विचार विमर्श के बाद जुलाई से खोला जाएगा। फैसला जून तक आ जायेगा।
- तीसरे चरण में विदेशी हवाई यात्रा, मेट्रो रेल यात्रा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक समारोह, खेल कूद प्रतोयोगिता आदि को खोलने की तिथि हालत को देखते हुए बाद में निर्धारित की जाएगी। जून महीने में इन सब पर रोक रह सकती है।
इसके अलावा कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन करना आवश्यक है जो की पुरे भारत के लिए लागु है।
लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी।
सार्वजनिक स्थल पर थूकना मना होगा।
30 जून तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा (रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक)
सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी।
मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी।
लोगों से अपील किया गया है कि लोग अपने घरों से ही काम करें।
शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल एवं ऑफिसेज में स्क्रीनिंग और हाइजीन की पूरी व्यवस्था करनी होगी।